बेसिक शिक्षकों को पदोन्नति न मिलने पर एक ही पद पर लगातार 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवाओं के बाद चयन वेतनमान देने का प्राविधान है। यदि पदोन्नति लेने से इन्कार कर दिया जाता है, तो फिर चयन वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाता है।
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