150 से कम की छात्र संख्या होने पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को सरप्लस सूची में शामिल किए जाने का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ-उ.प्र.ने बताया गलत,आर टी ई एक्ट के अनुसार सभी प्राथमिक विद्यालयों में 150 छात्र पर प्रधानाध्यापक का पद एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में 100 कई संख्या पर “पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक” का पद बनाये रखने की मांग की – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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_150 से कम की छात्र संख्या होने पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को सरप्लस सूची में शामिल किए जाने का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ-उ.प्र.ने बताया गलत,आर टी ई एक्ट के अनुसार सभी प्राथमिक विद्यालयों में 150 छात्र पर प्रधानाध्यापक का पद एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में 100 कई संख्या पर “पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक” का पद बनाये रखने की मांग की_

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*शैक्षिक सत्र 2025-26 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण/ स्वैच्छिक समायोजन प्रक्रिया में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आर.टी.ई. एक्ट की गलत व्याख्या कर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सरप्लस सूची आर.टी.ई. एक्ट का उल्लंघन तथा विसंगति पूर्णं सूची जारी होने संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) का महानिदेशक स्कूल शिक्षा को ज्ञापन*

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