सरकार ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के 2214 तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया जाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ नीति को खत्म करने का आदेश दिया है। लिहाजा राज्य सरकार के पास कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है।
ऐसे तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने की बजाए उन्हें मानदेय पर रखने की व्यवस्था की गई है। इन्हें 25 हजार और 30 हजार मासिक मानदेय पर रखने के लिए शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। विधान परिषद में शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा 2214 एडेड शिक्षकों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से माध्यमि शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने यह जवाब दिया।
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