हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट

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 लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शहर

के आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों व संबंधित नियम कानूनों का उल्लंघन कर चल रहे स्कूलों के मामले में राज्य सरकार से जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक स्कूलों में किए गए सेफ्टी ऑडिट के मुआयने की रिपोर्ट तलब की है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स की तरफ से महासचिव गिरधर गोपाल की वर्ष 2020 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया। ऐसे 16 स्कूलों की लगाई गई सूची में जॉपलिंग रोड के सीएमएस स्कूल समेत अन्य स्कूलों के नाम हैं। इससे पहले कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राजधानी

के ऐसे 16 स्कूलों का निरीक्षण करवाने का

आदेश डीएम को दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि डीएम अपनी अगुआई में संबंधित विभागों के जानकार अफसरों की समिति बनाकर ऐसे स्कूलों का मुआयना करें और रिपोर्ट पेश करें। सुनवाई के समय कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश के 29,382 में से 14,262 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 अगस्त नियत की है।

गंभीरता से करवाई का दिया था आदेश कोर्ट ने अफसरों को ओर से अधिक गंभीरता से कार्रवाई का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था इसके लिए जिम्मेदार अफसर, स्कूलों के प्राधिकारियों, अभिभावकों व स्कूली वाहनों के संचालकों से चर्चा कर खासतौर पर स्कूलों के शुरु होने व छुट्टी के समय प्रभावी यातायात प्रबंधन की योजना बनाएं

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट

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