मौलिक नियुक्ति के बिना नहीं मिलेगी पेंशन, अध्यादेश जारी
लखनऊ,। बिना मौलिक नियुक्ति या बिना नियमावली के तहत नियमितीकरण के ही सरकारी सेवा किए लोग पेंशन के हकदार नहीं होंगे। भले वह कर्मचारी भविष्य निधि के तहत अंशदान कर रहे हों। अब ऐसे मामले यूपी की पेंशन हकदारी-विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025 के तहत तय होंगे।
वित्त विभाग ने इसका अध्यादेश जारी कर दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव हाल में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन पास कराया गया था। कई विभागों में ऐसे लोग काम करते रहे हैं, जो सरकार की नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया के अनुसार मौलिक नियुक्ति नहीं पाए हैं। न कभी किसी नियमावली के तहत विनियमतीकरण किया गया है। ऐसे लोग मुकदमा कर सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन मांग रहे हैं। इसे रोकने को सरकार अध्यादेश लाई है। विधानमंडल के अगले सत्र में विधेयक पास कराया जाएगा।
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