निर्वाचन आयोग का निर्देश: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अवकाश स्वीकृति पर कड़ा नियंत्रण—23 नवंबर 2025 से बाद के अवकाश निरस्त किए जाएं – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर है जिसको समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

अतः उक्त के दृष्टिगत समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम आदेशों तक आप एवं आपके विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में पत्रावलियां अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत न की जाय। यदि दिनांक 23.11.2025 के बाद अधोहस्ताक्षरी से अवकाश स्वीकृत कराया गया हो, तो उसे निरस्त समझा जाय। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा.

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