प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर उप्र. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया। याचिकाकर्ता भाग्यवती चौरसिया की रिट याचिका के आदेश का अनुपालन न होने पर उन्होंने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी। इससे पहले न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने सचिव को नोटिस जारी कर एक दिसंबर 2025 को अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। निर्देश के बावजूद अनुपालन न होने पर कोर्ट ने सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी 2026 को होगी। ब्यूरो
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