शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में अंकों में विसंगति पर हाईकोर्ट तल्ख – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक पदों के परिणाम के संदर्भ में भेजी गई जानकारी में विसंगति को गंभीरता से लिया है। साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से स्पष्टीकरण मांगा है।

कोर्ट ने उन्हें हलफनामे में विसंगति की व्याख्या करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि दो बार भेजी गई जानकारी (इंस्ट्रक्शन) में से एक गलत है। यह भी प्रतीत होता है कि बाद में प्रस्तुत इंस्ट्रक्शन मूल दस्तावेज़ की फोटोकॉपी पर आधारित नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसे इस अपील के प्रयोजनों के लिए बाद में तैयार किया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि इसके माध्यम से एक नया मामला स्थापित करने का जान बूझकर प्रयास किया गया होगा क्योंकि कोर्ट को यह कारण नहीं बताया गया है कि ओएमआर शीट की एक फोटोकॉपी पर, मूल्यांकनकर्ता की पहचान का खुलासा किए बिना और किसी भी कार्यवाही का खुलासा किए बिना, जिसमें इस तरह का तरीका अपनाया गया हो, क्यों नए अंकन किए गए हैं।

कोर्ट ने कहा कि Xइससे पहले कि हम कोई ऐसी कार्रवाई करें जिसके अन्य परिणाम हो सकते हैं, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को तथ्यों को स्पष्ट करने का एक अवसर दे रहे हैं। इसके अनुपालन में विफल रहने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी को यह छूट दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो वह सुधार करें और अगली सुनवाई पर तदनुसार अवगत कराएं।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने प्रीति पांडेय की याचिका पर उनके अधिवक्ता हनुमान किंकर उपाध्याय और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुनकर दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, जो इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत किया गया, वह पहले प्रस्तुत इंस्ट्रक्शन से भिन्न है।

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