नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती से जुड़े अहम फैसले में स्पष्ट किया कि बीएड (स्पेशल एजुकेशन) डिग्रीधारक उम्मीदवार को टीजीटी/पीजीटी (सामान्य विषयों) के पदों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। बशर्ते भर्ती विज्ञापन में इस योग्यता को बाहर न किया गया हो।
न्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आदि की याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेशों को बरकरार रखा। याचिका में कैट के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें बीएड (स्पेशल एजुकेशन) की डिग्रीधारक उम्मीदवारों को टीजीटी, पीजीटी के पदों के लिए पात्र माना गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बीएड (जनरल) और बीएड (स्पेशल एजुकेशन) अलग-अलग योग्यताए हैं।
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