प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए मूल्यांकन प्रपत्र न भरने के मामले में ऋषिभूमि इंटर कॉलेज सौरिख के मैनेजर, प्रिंसिपल और डीआईओएस कन्नौज को गुरुवार को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने ऋषि भूमि इंटर कॉलेज सौरिख की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। प्रकरण माध्यमिक विद्यालयों के वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए यूपी इंटरमीडिएट एक्ट के अंतर्गत अध्यापकों द्वारा स्व मूल्यांकन प्रपत्र न भरने की जिद को लेकर है, जिस पर प्रबंधक ने याचिका दाखिल की है।
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