प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बतौर शिक्षक 33 साल की सेवा पूरी करने व रिटायर होने के बाद शिकायत पर नियुक्ति अनुमोदन वापस लेने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के आदेश को मनमाना व अवैध ठहराया है। कोर्ट ने अध्यापक शंभू राव को छह प्रतिशत ब्याज सहित समस्त सेवाजनित परिलाभ का हकदार माना है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने डॉ राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। याची शंभू राव की ओर से अधिवक्ता केके राव ने बहस की।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA





