शासन ने सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी के पहले वीते साल तक की चल-अचल संपति का व्योरा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर तक की संपत्ति का व्योरा अनिवार्य रूप से 31 जनवरी तक उपलब्ध करवाना होगा। विवरण न देना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।1 फरवरी के वाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।
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