प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षिक स्नातक (सहायक अध्यापक या टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) के रिक्त पदों की सूचना भेजने में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया।
सभी 75 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से भेजे गए 23213 पदों में गड़बड़ी मिलने पर शिक्षा निदेशालय ने 16-17 जनवरी तक त्रुटिरहित सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक-2) डॉ. ब्रजेश मिश्र ने सभी डीआईओएस को निर्देशित किया है कि 13 अगस्त 2019 के शासनादेश में लागू रोस्टर प्रणाली के अनुसार, आरक्षण की गणना करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराएं। 2019 के शासनादेश में आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) वर्ग का आरक्षण लागू होने के बाद रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया गया था।
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