आपको बड़े हर्ष के साथ अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में योजित रिट याचिका संख्या 5943 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 तथा अवमानना वाद संख्या 4792/24 में पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक) सेवा नियमावली 1992 के नियम 5(1) के अनुसार हम याचीगणों की खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति कार्रवाई के आदेश श्रीमान शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा दिनांक 12.01.2026 को निर्गत कर दिया गया है साथ ही साथ इस रिट याचिका को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ता श्री *अविनाश तिवारी* (Mo.7843939500) जी को बहुत-बहुत धन्यवाद जिनके अथक प्रयास से शिक्षकों की खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति समाप्त किए जाने विषयक शासनादेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए
इसी के साथ उत्तर प्रदेश में दो दशकों से भी अधिक समय के पश्चात बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं.
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