देश में एक अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव लागू हो सकते हैं। इसके तहत कार्ड के जरिए हुए सभी बड़े लेनदेन और भुगतान की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता हैं, तो उसके पैन रिकॉर्ड में उसकी जानकारी दर्ज हो जाएगी।
ये सभी बदलाव नए आयकर नियम-2026 के तहत होंगे, जिसका मसौदा हाल ही में सरकार ने जारी किया है। इन नियमों पर अलग-अलग पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे और अंतिम मंजूरी के बाद उन्हें किया जा सकता है।
बड़े क्रेडिट कार्ड बिल की जानकारी देनी होगी : मसौदा नियमों के मुताबिक, बड़ी रकम वाले क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की जानकारी आयकर विभाग को दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 रुपये लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल नकद के अलावा किसी भी तरीके से चुकाता है, तो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। इसके अलावा, अगर एक लाख रुपये या उससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में चुकाया जाता है, तो उसकी जानकारी भी रिपोर्ट होगी।
पैन आवेदन में काम आएगा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
नियमों के अनुसार, पिछले तीन महीनों के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पैन कार्ड बनवाते समय पते के सबूत के रूप में मान्य होगा। यह बदलाव उनके लिए काफी मददगार होगा जिनके पास तुरंत कोई और दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता।
कर भुगतान के लिए भी क्रेडिट कार्ड मान्य होगा
अब कर का भुगतान ऑनलाइन करते समय क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी किया जा सकेगा। पहले केवल डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे माध्यम मान्य थे। अब क्रेडिट कार्ड को भी अधिकृत से शामिल करने की तैयारी है।
क्रेडिट कार्ड के लिए पैन जरूरी
अब किसी भी बैंक या किसी अन्य संस्था के पास क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय पैन नंबर देना जरूरी होगा। इसका मकसद यह है कि आपके लेनदेन का रिकॉर्ड आयकर विभाग से जोड़ा जा सके और बड़े खर्चों पर नजर रखी जा सके।
कंपनी के दिए क्रेडिट कार्ड पर टैक्स कैसे लगेगा
अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की तरफ से क्रेडिट कार्ड दिया गया है और उस पर किए गए खर्च (जैसे मेंबरशिप फीस या सालाना शुल्क) का भुगतान या प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) कंपनी करती है, तो उस पर कर लगेगा।
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