जौनपुर इंचार्ज प्रधानाध्यापक को वेतन और एरियर भुगतान करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित की किया।ऑर्डर की कॉपी नीचे देखे-
Asheesh kumar maurya and seven other incharge head Master को वेतन और एरियर देने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आज दिया जिसमे स्पष्ट रूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इंगित करते हुए कहा की सभी इंचार्ज प्रधानाध्यापक का विवरण सत्यापित करके दो माह के अंदर सभी कार्यरत इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतन दे।
अभी तक का यह बहुत ही स्पष्ट आदेश है।
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