प्रतापगढ़, एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने कुंडा तहसील के एक निजी स्कूल में एलकेजी की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी विद्यालय प्रबंधक असद मोहम्मद और प्रधानाध्यापक जफर सिद्दीकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत अर्जी के विरोध में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेशचंद्र त्रिपाठी ने की।
उन्होंने कोर्ट में दी गई दलीलों में बताया कि छात्रा के परिजनों के मुताबिक घटना की सूचना उन्हें नहीं दी गई। आरोपियों ने पुलिस को भी समय पर सूचना नहीं दी थी। पीड़ित छात्रा की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध होने पर साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी प्रबंधक व प्रधानाचार्य की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
एक मई को हुई थी घटना
प्रतापगढ़। कुंडा क्षेत्र के निजी स्कूल में एलकेजी की साढ़े तीन साल की पीड़ित छात्रा के साथ भोजनावकाश के समय स्कूल बस के ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसपी से केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। स्टेटस रिपोर्ट में एसपी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई न करने पर कोतवाली कुंडा के निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराने के बाद अभी विवेचना प्रचलन में है। बता दें, एलकेजी की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कई दिनों तक बवाल मचा था। जनप्रतिनिधियों से लेकर व्यापारी तक सड़क पर उतरे थे। आरोपी चालक को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूर्व सांसद विनोद सोनकर ने सीएम योगी से मिलकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपालजी, विधायक बाबागंज विनोद सोनकर व जनसत्ता दल के नेता केएन ओझा मौके पर पहुंचे थे। प्रशासन ने कार्रवाई के लिए एक हफ्ते की मोहलत एवं जनप्रतिनिधियों के समझाने पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ था। इसके बाद प्रबंधक व प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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