कोलकाता, एजेंसी। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने को एकल पीठ के आदेश को करते हुए पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्तियां को बहाल कर दिया। शिक्षकों की भर्ती पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2014 के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पैनल के माध्यम से 2016 में की गई थी।
न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीताव्रत कुमार मित्रा की पीठ ने कहा कि वह एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सभी भर्तियों में अनियमितताएं साबित नहीं हुई हैं। अदालत ने कहा कि
नौ साल बाद नौकरी समाप्त करने से शिक्षकों और उनके परिवारों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
जांच एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिलाः खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई, जिसे हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच करनेका निर्देश दिया गया था, ने शुरू में 264 नियुक्तियों की पहचान की थी, जिनमें एक अतिरिक्त अंक देने के रूप में अनियमितताएं हुई थीं। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि यह चिह्न बाहरी संस्थाओं के निर्देश पर दिया गया था।
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