69000 सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित मामलों में माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के learned counsel को अपना दृष्टिकोण संकेतित किया।
राज्य की ओर से उपयुक्त निर्देश प्राप्त करने हेतु 10 दिनों का समय माँगा गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
प्रकरण को माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त होने की शर्त पर 19 फरवरी, 2026 को अपराह्न 03:45 बजे पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही, SLP(C) No. 7250/2025 को याचिकाओं के इस बैच से अलग (de-tag) कर दिया गया है और उसे नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
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