नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने कहा है कि नए आयकर कानून के हिसाब से तैयार किए जा रहे आयकर रिटर्न फॉर्म वित्त वर्ष 2027-28 से पहले जारी कर दिए जाएंगे। ये फॉर्म आयकर अधिनियम, 2025 पर आधारित होंगे, जो एक अप्रैल 2026 से लागू होगा।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सीबीडीटी की एक कमेटी विशेषज्ञों, संस्थानों और आयकर विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके नए फॉर्म तैयार कर रही है। लक्ष्य है कि फॉर्म पहले से आसान, छोटे और करदाता के अनुकूल हों।
सरकार ने बताया कि नया कानून मौजूदा 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा और इससे टैक्स नियमों को समझना आम लोगों के लिए और आसान होगा। इसी वजह से आईटीआर फॉर्म, टीडीएस रिटर्न फॉर्म और अन्य टैक्स प्रारूपों को भी दोबारा डिजाइन किया जा रहा है।
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