*विद्यालय का प्रभार न लेने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक कृपया ध्यान दें*—
*जैसा कि शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि विद्यालय का सीनियर अध्यापक ही विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा और अगर विद्यालय का प्रभार लेने में असमर्थ है तो हलफनामा देकर जूनियर टीचर को भी विद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है,ऐसी दशा में दो आदेश है,जिससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय का प्रभार न लेने वाले सीनियर अध्यापक पदोन्नति की मांग नहीं कर सकते हैं,प्रभारी प्रधानाध्यापक की वेतन की मांग नहीं कर सकते हैं,अथवा आठवां वेतन आयोग के फिटमेंट तालिका में कुछ बदलाव हो सकते हैं,इसका खामियाजा पेंशन भुगतान पर भी हो सकता है,और जो अध्यापक विद्यालय का प्रभार लिया हुआ है वह अध्यापक पदोन्नति की मांग कर सकता है और प्रभारी प्रधानाध्यापक के वेतन की भी मांग कर सकता है,आठवां वेतन आयोग के फिटमेंट तालिका का भी हकदार हो सकता है,ऐसी दशा में सभी सीनियर अध्यापक यह समझ लें कि शासनादेश के तहत विद्यालय का प्रभार अपने पास ही रखें किसी जूनियर अध्यापक को देने से बचें अन्यथा आने वाले समय में आपके लिए यह शुभ संकेत नहीं है* !!
*आपका*
*ग्रुप एडमिन*
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA




