शिक्षक समायोजन और प्रमोशन मामले: NCTE नियमों, इंचार्ज हेड मास्टर वेतन, मर्जर केस व सुप्रीम कोर्ट आदेश पर याचिकाओं की अहम सुनवाई निर्धारित – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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महादेव जी से हमेशा सबके हित और शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। 

समायोजन में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई प्रस्तावित है। इसमें मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया जाएगा कि NCTE द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना कर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के भविष्य के पदों को गलत तरीके से भरने का प्रयास किया गया है।

बाकी कौन क्या कर रहा है, यह हमें ज्ञात नहीं है, परंतु याचिका को एक अलग, स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त, इंचार्ज हेड मास्टर से संबंधित मुद्दे की सुनवाई बुधवार को लगी है। इसमें इंचार्ज पद पर कार्यरत हमारे शिक्षक साथियों, जो लंबे समय से इंचार्जी के शोषण का सामना कर रहे हैं, उन्हें हेड मास्टर के बराबर वेतन दिलाने की बात रखी जाएगी। यह सुनवाई हमारे शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मानजनक वेतन हेतु महत्वपूर्ण कदम है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद कुछ लोग पदोन्नति को लेकर धैर्य खो रहे हैं। इस संबंध में मेरा स्पष्ट मत है कि अब याचिका संख्या 523/2024 Himanshu Rana & Others Vs Union of India & Others में सरकार, NCTE या अन्य पक्षों द्वारा किसी प्रकार का प्रत्युत्तर (काउंटर) दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगली तारीख का इंतजार करना है। अब पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार की नियमावली का नियम 18 ultra vires है और लागू नहीं किया जा सकता। 

इसके अलावा,

 • मर्जर (Merger) मामले की सुनवाई 22 सितंबर को चीफ की बेंच में होगी।

 • कनिष्ठ समायोजन से संबंधित मामले की सुनवाई 11 सितंबर को जस्टिस राजन रॉय वाली खंडपीठ में होगी, जिसमें आपत्ति (Objection) तैयार कर जल्दी से जल्दी फाइल करवाई जाएगी।

सभी साथियों से निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें और शिक्षा के हित में न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखें।

धन्यवाद 

#rana

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