लखनऊ। हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोण्डा जनपद में अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी नियुक्ति कर वेतन का पैसा हड़पने के आरोप मामले की जांच एसटीएफ को करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने कथित सहायक अध्यापिका अनामिका शुक्ला की गिरफ़्तारी पर भी अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवायी 27 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने अनामिका शुक्ला की याचिका पर पारित किया।
इसके पूर्व न्यायालय इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी, तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित तथा पटल लिपिकों सुधीर कुमार सिंह व अनुपम पांडेय की गिरफ़्तारी पर भी अंतरिम रोक लगा चुकी है। उक्त याचिकाओं में अभियुक्तों ने 24 अगस्त 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार पाण्डेय की ओर से दर्ज करायी गई एफआईआर को चुनौती दी है। न्यायालय ने एसटीएफ को अगली सुनवायी तक विवेचना की स्थिति भी बताने को कहा है।
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