यूपीएस चुनने वाले आ सकते है एनपीएस में – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) चुनने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से तीन महीने पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापस आ सकते हैं।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को सीसीएस नियम, 2025 जारी किए।

इससे केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस और नई शुरू की गई यूपीएस के बीच चयन कर सकेंगे।

नए नियमों की अधिसूचना के साथ मंत्री ने यूपीएस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित एक लघु फिल्म भी जारी की। इस फिल्म का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के समक्ष इस योजना के प्रमुख पहलुओं को स्पष्ट करना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अधिसूचना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच अपना विकल्प चुनने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा।

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