लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब अनाथ बच्चों को भी चिह्नित कर निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा।
यह अनाथ बच्चे जिस अनाथालय, बालगृह या जिस परिवार के साथ रह रहे होंगे, उसे अभिभावक मानकर उसके आधार कार्ड लेकर इन्हें प्रवेश दिया जाएगा। ड्रेस व स्टेशनरी इत्यादि के लिए पांच हजार रुपये भी इसी अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खाते में भेजी जाएगी।स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से जल्द आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
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