प्रयागराज। अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) व प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती की नियमावली निरस्त कर नए सिर से निर्धारित शैक्षिक अर्हता लागू करने का आदेश जारी होने के बाद नई टीजीटी-पीजीटी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द रिक्त पदों का अधियाचन भेज सकता है।
शासन ने 22 अप्रैल 2025 को टीजीटी-पीजीटी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता से संबंधित नियमावली जारी की थी। अब नई शैक्षिक अर्हता के साथ नई संशोधित नीति पर नया आदेश प्रभावी होगा। अभी टीजीटी भर्ती में विज्ञान वर्ग में टीजीटी और पीजीटी हेतु विज्ञान विषय में किसी एक जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड डिग्री अनिवार्य थी।
नए आदेश में भूगोल व नागरिक शास्त्र हेतु भी प्रवक्ता की अर्हता में संशोधन किया गया है। ऐसे विषयों की पढ़ाई से संबंधित भी नए संशोधन किए गए हैं।साथ ही प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड को अनिवार्य डिग्री के रूप में शामिल किया गया है।
बीएड की अनिवार्यता के खिलाफ कोर्ट पहुंच अभ्यर्थी: प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को विरुद्ध बताते हुए कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
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