महिलाओं को एक करोड़ तक की संपत्ति पर स्टाम्प में छूट

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 लखनऊ, । राज्य सरकार संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने में महिलाओं को बढ़ी राहत देने जा रही है। प्रदेश में महिलाओं के नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत छूट की तैयारी है। अभी सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर यह छूट दी जा रही है। उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। जल्द कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।

स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने मंगलवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण पर संवेदनशील है। इसीलिए महिलाओं के नाम पर ली जाने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री पर नए सिरे से छूट देने का विचार है। 90 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर सात फीसदी स्टाम्प शुल्क,10 लाख पर छह प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लेने की व्यवस्था है। प्रस्ताव के मुताबिक अब एक करोड़ की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क सात की जगह छह फीसद लिया जाएगा। अधिकतम एक लाख रुपये का फायदा होगा। पिछले बजट में केंद्र ने महिला कल्याण के फैसलों पर बजट का प्रावधान किया था। उम्मीद है कि एक करोड़ तक की संपत्ति पर एक फीसदी छूट की राजस्व राशि का हिस्सा मिल सकता है। इससे पहले पांच हजार में गिफ्ट डीड से भी महिलाओं के नाम करीब चार लाख करोड़ की संपत्ति की गई थी।

महिलाओं को एक करोड़ तक की संपत्ति पर स्टाम्प में छूट

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