प्रयागराज। परिवार कल्याण महानिदेशालय के तहत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मांगे गए आवेदन के लिए अभ्यर्थियों ने आयु में पांच साल की छूट देने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में अभ्यर्थियों ने लिखा है कि कोविड-19 महामारी के बाद आने वाली ज्यादातर भर्तियों में राज्य व केंद्र सरकार ने तीन वर्ष तक अधिकतम छूट प्रदान की है।
विशेष योग्यता वाले कुछ पदों की भर्तियों में अधिकतम उम्र सीमा में सरकार की ओर से कोई छूट नहीं दी जा रही है जो कि संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती 2005 के बाद आई थी। उसके दो दशक बाद अब 2025 में भर्ती आयी है लेकिन उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 के बाद 2023 में आई तो उसमें सरकार ने तीन वर्ष की छूट दी है।
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