*69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में* बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया।
*मा० मुख्यमंत्री द्वारा* यह निर्देश दिये गये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑबजर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये।
*सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिये एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये।*
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