। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शाहजहांपुर की कल्पना शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित याची सहायक अध्यापिका के स्थानांतरण अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की थी क्योंकि न्यायालय ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्य और हैरानी की बात है कि प्राधिकारियों ने याची के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय तकनीकी आधार पर उसके अनुरोध को खारिज कर दिया। कोर्ट का प्रथमदृष्टया मत है कि यह अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तथ्य के बावजूद कि याची के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए थे लेकिन मामले के पहलू पर विचार किए बिना याची के दावे को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया।
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