प्रयागराजः राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में शासनादेश जारी किया गया है कि 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापन पर एक मार्च 2005 व उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारी व शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से आच्छादित होंगे, लेकिन कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारी विकल्प लेने में इसका पालन नहीं कर रहे हैं।
वाराणसी के बीएसए के इस आदेश का शिक्षकों ने विरोध किया है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 प्रमाणपत्र की छाया प्रति विकल्प के रूप में दी जाए। इसी तरह झांसी व कुछ अन्य जिलो में भी भर्ती विशेष में विकल्प मांगा गया है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि कुछ बीएसए शासनादेश की मंशा के विपरीत भर्ती विशेष का उल्लेख कर विकल्प मांग रहे हैं।
उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब 28 मार्च 2005 के विज्ञापन पर एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सभी राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना है. तो सिर्फ विशिष्ट बीटीसी या बीटीसी अथवा किसी भर्ती विशेष का उल्लेख कर विकल्प क्यों मांगा
जा रहा है।
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