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निकाय कर्मियों को भी देनी होगी संपत्तियों की जानकारी

लखनऊ। राज्यकर्मियों की तरह निकाय कर्मियों को भी संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से देना होगा। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के आधार पर निकायों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा देना है। इसके बाद भी देखने में आया है कि कार्मिक संपत्तियों का ब्योरा देने में आनाकानी करते हैं। इसलिए शासन स्तर पर तय किया गया है कि संपत्तियों की जानकारी न देने वाले कार्मिकों की पदोन्नति रोक दी जाएगी।

स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में 762 निकाय हैं। राज्यकर्मियों की तरह निकाय कर्मियों को भी हर साल संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन देनी चाहिए, लेकिन इसमें आनाकानी की जाती है। इसीलिए शासन स्तर पर तय किया गया है कि इस बार निकाय कर्मियों को भी राज्यकर्मियों की तरह अनिवार्य रूप से संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी।

स्थानीय निकाय निदेशक की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी निकाय कर्मी 31 जनवरी तक वर्ष 2025-26 में अर्जित संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन कर दें। संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन न देने पर उनकी पदोन्नति रोक दी जाएगी। विभागध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे इस बार अनिवार्य रूप से संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन कराएं। संपत्तियों का ब्योरा न देने वालों की पदोन्नति रोकने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

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