बरेली, उच्च न्यायालय में योजित सुओ-मोटो रिट पिटीशन सिटी हाउंडेड बाई स्ट्रे किड्स पे प्राइस बनाम अन्य में जारी आदेशों के अनुपालन में जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसए डॉ. विनीता ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विकास खंड के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों की पहचान कर उनका विवरण उपलब्ध कराएं।
साथ ही संबंधित नगर निगम, पशु कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों की स्थिति का चिन्हांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संस्थानों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए बाड़, चाहरदीवारी एवं गेट की व्यवस्था करने, प्रत्येक संस्थान में एक नोडल अधिकारी नामित करने तथा उनके संपर्क विवरण को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। बीएसए डॉ. विनीता ने बताया कि इन कदमों से विद्यालयों और अन्य संस्थागत परिसरों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी और आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। इसके अलावा शिक्षक बच्चों को कुत्तों को न मारने, उन्हें न झेड़ने आदि को लेकर जागरूक भी करेंगे।
नोडल अधिकारी का नाम, नंबर मुख्य स्थानों पर होगा प्रदर्शित: शासन ने कुत्तों के आतंक से प्रभावित सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों की पहचान करने, आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसर को पर्याप्त बाड़, चाहरदीवारी व गेट को सुरक्षित करने, परिसर की स्वच्छता और आवारा कुत्तों का प्रवेश रोकने को एक नोडल अधिकारी नामित करने, नोडल अधिकारी का नाम, संपर्क नंबर, आगमन के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने के आदेश समस्त विभागों को दिए, जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर नोडल बनाने के निर्देश दिए हैं।
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