समायोजन विशेष ~
जो चीज़ नियमावली में नही है और यहाँ तक कि बिना नियम समस्त विद्यालय के स्टाफ़ को इधर उधर कर देना वो भी सत्र के बीच में कहाँ तक सही है?
हमारी नौकरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग रूल सब बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 से govern होते हैं और समायोजन जैसा नियम उसमें है ही नही तो फिर कैसे कर सकते हैं?
एक ही process में वरिष्ठ भी उठाए जा रहे हैं और कनिष्ठ भी फिर लगेंगे स्कूलों में ताले और शिक्षक अभी भी इस बात को समझने में असमर्थ है।
दो मुद्दे हैं
कनिष्ठ जिसमें अंग्रेज़ी माध्यम को भी जोड़ रहा हूँ
हेड surplus जिसमें इन्होंने अपने ही आदेश में कहा है कि प्रधानाध्यापक को नही हटाया जाएगा अब ये उसी में ऊँगली कर रहे हैं इसके अलावा पूल का क्या मतलब है पूल इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि कम्पॉज़िट विद्यालयों से जूनियर का सहायक पद ख़त्म करके उन पर इन हेड को सहायक बनाया जाए।
उपरोक्त दोनों पर दो दिन विचार विमर्श करने के पश्चात petition फ़ाइल करूँगा बाक़ी सब आप अपने आप देखिये जो साथ है वो ठीक है बाक़ी घर बैठे अपने।
बेसिक में ट्रांसफ़र प्रमोशन सब ख़त्म हैं प्रमोशन इन्हें अब वैसे भी नही करने हैं क्योंकि उसके जवाब में आज तक इन्होंने कोर्ट में कुछ फ़ाइल नही किया है और संशोधन के लिए कैबिनेट भी नही बैठाई है।
#rana
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