दक्षता परीक्षा पास करने के बाद भी वेतनवृद्धि का लाभ नहीं

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स्थानीय बीइओ कार्यालय से जिला में नहीं भेजी जा रही फाइल अब न्याय के लिए हाईकोर्ट जाने का मूड बना रहे है शिक्षक

प्रतिनिधि, रुन्नीसैदपुर

दक्षता परीक्षा पास करने वालों शिक्षकों को वेतनवृद्धि समेत अन्य लाभ मिलना है. ऐसे कुछ शिक्षकों को लाभ दिया भी जा रहा है, तो करीब ढाई दर्जन शिक्षकों को उक्त लाभों से वंचित रखा गया है. ये शिक्षक परेशान है. ऊपर से नीचे तक शिकायत कर थक चुके हैं. यह हाल तब है जब विभाग के एसीएस सख्त है. शिक्षकों को परेशान नहीं करने को लेकर हाल में विभाग से डीइओ और डीपीओ को पत्र भी आया है. बावजूद अधिकारी खामोश है. लाभों के लिए अब ये शिक्षक हाईकोर्ट जाने का मूड बना रहे है.

एक वर्ष से वेतन निर्धारण नहीं. दक्षता परीक्षा पास यहां के शिक्षकों का करीब एक वर्ष से वेतन निर्धारण का फाइल बीइओ कार्यालय में दबा कर रखा गया है. इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, यह सबों को मालूम है. संबंधित शिक्षकों ने कहा है कि जिला में फाइल भेजने के लिए श्रकमर का डिमांड किया जा रहा है. बताया गया है कि प्रखंड क्षेत्र के 32 शिक्षक ने वर्ष-23 में दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे. 15 जुलाई 23 को उनका रिजल्ट आया था. इनमें से चार पंचायत शिक्षक व 28 प्रखंड शिक्षक है. रिजल्ट आते ही सभी शिक्षकों द्वारा उत्तीर्णता से संबंधित प्रमाणपत्र व सेवा पुस्तिका बीइओ कार्यालय में जमा करायी गयी. चार को लाभ देय, अन्य दौर रहे. बीइओ की अनुशंसा पर डीपीओ, स्थापना के ऑफिस से चार पंचायत शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर दिया गया. अन्य 27 शिक्षकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है. करीब पांच माह पूर्व उक्त शिक्षकों ने बीइओ को संयुक्त रूप से आवेदन देकर वेतन निर्धारण की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया था, पर बीइओ इन शिक्षकों की सुन ही नहीं रहे हैं. प्रभावित शिक्षकों में सुमित दुबे, विकास कुमार, राकेश कुमार, कृष्ण मोहन कुमार, माधुरी कुमारी, प्रियदर्शी कुमार, कुंदन कुमार, उषा कुमारी, नीलम देवी व चमन कुमार समेत अन्य शामिल है. गौरतलब है कि पूर्व पंसस सह पूर्व शिक्षक राधारमण मेहता ने मई में ही आरटीआई के माध्यम से बीईओ से दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लंबित रहने से संबंधित जानकारी की मांग की थी. कतिपय कारणों से बीईओ उक्त सूचना देने से हिचक रहे है. मेहता डीईओ के यहां अपील किए हुए है. तीन-चार शिक्षकों ने बताया कि शीघ्र न्याय नहीं मिला, तो सामूहिक रूप से हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे।

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