लखनऊ। सरकार ने उच्च शिक्षा के 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उच्च मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुमोदन के बाद यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और वित्त विभाग के शासनादेश में निहित प्रावधानों के परीक्षण के पश्चात लिया गया है। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार शिक्षकों के हित, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज को निर्देशित किया गया है कि पहले 154 शिक्षकों-कार्मिकों से संबंधित अभिलेखों की सत्यता, प्रमाणिकता एवं वित्त विभाग के शासनादेशों में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप पुनर्परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही नियमानुसार कार्यवाही की जाए। वित्त विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालय-ज्ञाप एवं स्पष्टीकरणों में वर्णित प्रावधानों के आलोक में भी सभी प्रकरणों का परीक्षण अनिवार्य होगा। यह भी स्पष्ट किया है कि तदर्थ, संविदा, वर्क चार्ज, दैनिक वेतन, सीजनल सेवाओं तथा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्मिकों पर यह शासनादेश लागू नहीं होगा।
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