प्रयागराज: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से
आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक
विद्यालयों के ऐसे कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना
(ओपीएस) में शामिल किया जाना है, जिनका चयन 28
मार्च 2005 के पूर्व जारी भर्ती विज्ञापन पर एक अप्रैल
2005 को या इसके बाद हुआ है। ऐसे कार्मिकों की सूची
निर्धारित प्रारूप में तेयार कर आवश्यक अभिलेखों एवं
आख्या के साथ 15 कार्य दिवस के भीतर उपलब्ध
कराने के निर्देश सभी डीआइओएस को दिए गए हैं।
शिक्षा निदेशक की ओर से सहायक शिक्षा निदेशक
(अर्थ/बीमा) बलिराम राम ने प्रदेश के सभी
डीआइओएस तथा वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक)
को भेजे पत्र में कहा है कि चयन बोर्ड का पैनल अपने
कार्यालय से ही प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न
कर भेजें। इसे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, शिक्षा पेंशन-
2 अनुभाग में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया
जाना आवश्यक है। चयन बोर्ड का पैनल शिक्षकों से न
मांगकर डीआइओएस से लिए जाने की मांग शुक्रवार को
प्रयागगाज आए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव
से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष
सोहन लाल, प्रांतीय संयोजक डा. हरिप्रकाश यादव के
नेतृत्व में शिक्षकों ने को
थी। उसी क्रम में यह आदेश
जारी किया गया है।
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