कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनधारक अब किसी भी बैंक से पेंशन निकल सकेंगे। ईपीएफओ ने देश भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू करने का काम पूरा कर लिया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे 68 लाख से अधिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।
मंत्रालय ने कहा कि कि सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है, जो विकेन्द्रीकृत है।
ईपीएफओ में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली शुरू
इसमें ईपीएफओ का हर क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है। सीपीपीएस के तहत, लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि जनवरी, 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी।
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