शिक्षकों को एक और झटका, देखें यह सरकारी आदेश
शिक्षकों को एक और झटका :
शिक्षकों की सेवा समाप्ति संबंधी धारा 21 जैसा कानून मांग करने वाले शिक्षकों को निराश हुई है। उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव ने किया स्पष्ट कि एडेड माध्यमिक शिक्षकों की सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत ही कार्रवाई होगी। ध्यान रहे कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 (जी–3) के तहत शिक्षकों की सेवा समाप्ति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन ही पर्याप्त होता है
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