अवैध प्रवेश पर साढ़े चार लाख जुर्माना लगेगा
वाशिंगटन। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को अब 5,000 डॉलर (4,49,792.50 भारतीय रुपये) का जुर्माना देना होगा। ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के तहत इसे मंजूरी दी है। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 14 साल या इससे ऊपर की उम्र के लोगों पर ये नियम लागू होगा। ऐसा करने पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा और देश में प्रवेश के योग्य नहीं माना जाएगा।
यह शुल्क सितंबर से लागू किया गया है।
वाशिंगटन, एजेंसी। ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों को और सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत कई क्षेत्रों के नौकरीपेशा लोगों को अब अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
जानकारी के अनुसार, तथ्यों की जांच, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सामग्री की निगरानी, इंटरनेट सुरक्षा, किसी संगठन की नीतियों का पालन करने वाले लोगों पर ये प्रतिबंध लागू होंगे। यह निर्देश विदेश विभाग द्वारा दूतावासों को दिए गए मेमो के जरिए दी गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर सबसे ज्यादा टेक सेक्टर के कर्मचारियों और विशेषकर भारत जैसे देशों से आवेदन करने वालों पर पड़ेगा।
वीजा अधिकारियों को आवेदकों के व्यावसायिक बैकग्राउंड, नौकरी की जिम्मेदारियों, लिंक्डइन प्रोफाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच करनी होगी। यदि किसी का काम ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़ा पाया जाता है, जिसे अमेरिकी प्रशासन अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक मानता है, तो उसके वीजा को अस्वीकार कर दिया जाएगा
एच1बी वीजा आवेदकों पर सीधा असर : यह नियम सभी वीजा कैटेगरी पर लागू होगा, जिसमें पत्रकार, पर्यटक और नौकरी मांगने वाले सभी शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव एच1बी वीजा आवेदकों पर पड़ेगा। आमतौर पर टेक कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर, एनालिस्ट्स और डिजिटल भूमिका वालों को एच1बी वीजा मिलता है और इनमें बड़ी संख्या भारतीयों की होती है।
अमेरिकी नागरिकों की हितों की रक्षा बताया: ट्रंप प्रशासन ने इस कदम को अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा बताया है। सरकार ऐसे विदेशी कर्मचारियों का स्वागत नहीं करेगी, जो यहां आकर सोशल मीडिया पर अमेरिकी नागरिकों की आवाज को दबाने का काम करें।
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