अवगत कराना चाहता हूं कि अब समायोजन 3.0 को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में गहमागहमी बनी हुई है।
समायोजन 3.0 को लेकर सचिव स्तर से अबकी बार कोई विस्तृत दिशा निर्देश जारी नही हुए और जनपदीय समिति को दायित्त्व सौंप दिया गया है जिसके फलस्वरुप हर जनपद की अलग प्रणाली देखने को मिल रही है
जो कि कुछ इस प्रकार है-
* पूर्व में किये गए स्वेच्छिक समायोजन 1.0 व स्वेच्छिक समायोजन 2.0 की भांति समायोजन 3.0 भी स्वेच्छिक
*
* कुछ जिलों में अनिवार्य कनिष्ठ समायोजन
* कुछ जिलों में अनिवार्य वरिष्ठ समायोजन
* जबकि समायोजन वरिष्ठ का हो या कनिष्ठ का जबरदस्ती नही किया जा सकता
* कनिष्ठ अनिवार्य समायोजन 2018 व 2024 में सिरे से खारिज कर दिया गया है कोर्ट से
* लास्ट इन फर्स्ट आउट का सिद्धांत कोर्ट ने रद्द कर दिया
* एकल व शिक्षकविहीन स्कूल सचिव/bsa/beo की गलती से हुए तो खामियाजा वो शिक्षक क्यों भुगते जो अपना स्कूल नही छोड़ना चाहते।
* डरा धमकाकर समायोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का दबाव बनाया जा सकता है लेकिन जबरदस्ती वर्तमान स्कूल से कार्यमुक्त नही कर सकते
* कोर्ट अपने ऑर्डर का बचाव अवश्य करेगी
* इसलिए कोई भी कनिष्ठ शिक्षक साथी अनैच्छिक समायोजन में सम्मिलित न होकर समायोजन का विरोध करे।
* समायोजन केवल और केवल एकल व शिक्षकविहीन स्कूलों के लिए किया जा रहा है
* अनिवार्य समायोजन कनिष्ठ का हो या वरिष्ठ का दोनों ही अवैध है।
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