शासनादेश संख्या-68-5099/138/2023-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) 1/971264 / 2025, दिनांक 23 मई, 2025 तथा परिषद के पत्रांकः बे०शि०प०/6357-6437/2024-25, दिनांकः 16.06.2025 के अनुपालन में परिषदीय विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हित के दृष्टिगत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियन 2009 के मान-मानकों के आधार पर सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्रांक संख्याः बे०शि०५०/7395/2025-26, दिनांक: 30 जून, 2025 (सूची संलग्न) द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण / समायोजन उनके द्वार स्वेच्छा से किये गये आवेदन के आधार पर सूची के कॉलन संख्या-11 पर स्थित विद्यालय में उनके निजी अनुरोध पर उसी पद एवं वेतनक्रम में किया गया है।
अत्तः स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को कार्यनुक्त किये जाने से पूर्व शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए 01 जुलाई, 2025 तक प्रत्येक दश में कार्यभार नुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाय। यदि स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के फर्जी /कुटरचित / तथ्य गोपन की स्थिति पायी जाती है, तो ऐसे संबंधित शिक्षक/शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण आदेश निरस्त करते हुए विधिक / विभागीय कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
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