लखनऊ। राज्य विवि और अनुदान सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी एक नोशनल वेतन वृद्धि (काल्पनिक वेतन वृद्धि) का लाभ दिया जाएगा। जो शिक्षक व कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होंगे उन्हें पेंशन का ग्रैच्युटी की गणना एक नोशनल वेतन वृद्धि के आधार पर होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आवश्यक कार्रवाई हेतु श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्देश जारी किया है। इन शिक्षकों के साथ अनुदान इमप्लॉयर्स इसको पालन करने के कहा है। अब तक किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति के लिए 30 जून या 31 दिसंबर और पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। इस बार यह लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जो जिस वर्ष रिटायर होने से पहले 30 जून या रिटायरमेंट ले लिया हो वे भी लाभ के दायरे में आएंगे। हालांकि, उन्हें सिर्फ तात्कालिक लाभ मिलेगा। एरियर नहीं मिलेगा।
नियम एक जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए उन कर्मचारियों पर लागू होगा। अभी तक 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलता था। वहीं आर्दश जनवरी 2006 से लागू सिफारिश (2008) के अनुसार शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि शिक्षा सत्र में शामिल किया गया था। शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
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