प्रयागराज,। टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने निदेशक को चेतावनी दी है कि यदि अगली तारीख 16 दिसंबर तक वह जवाब नहीं देते है तो कोर्ट उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रदीप कुमार सिंह एवं 15 अन्य और गौरव कुमार की याचिका पर दिया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई। लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचियों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड के पद पर वर्ष 2019 में हुआ था, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर बोर्ड के अधिवक्ता ने जवाब दिया कि इसका निर्णय लेने का अधिकार शिक्षा निदेश लखनऊ को है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। साथ ही रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया कि 48 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के माध्यम से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), यूपी, लखनऊ को आदेश की सूचना दी जाए।
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