पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। शिक्षा विभाग | ने निर्देश दिया है कि कोई भी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी सीधे डीईओ या डीपीओ कार्यालय में कोई आवेदन लेकर नहीं जाएंगे। जिला कार्यालय के पदस्थापित कोई भी कर्मी, यथा- लिपिक, प्रधान लिपिक दूरभाष पर आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे।
डीईओ या आवेदक एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक और कर्मी के जिला शिक्षा कार्यालय में उपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई होगी। विभाग ने सभी डीईओ को कहा है कि सभी शिक्षक शिक्षक व
कर्मियों को निर्देशित करें कि वे अपनी सेवा/ सेवांत लाभ से संबंधित सभी आवेदन बीईओ कार्यालय में जमा करें। सभी बीईओ आवेदनों के निष्पादन के लिए डीईओ कार्यालय में भेजेंगे
प्रथम आठ कार्य दिवस में मानदेय भुगतान करें
शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि नियमित अथवा संविदा पर कार्यरत कर्मियों को हर माह के पहले आठ कार्यदिवस में वेतन-मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करें। शिकायत आने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी।
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