नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से 75 हजार हुआ, जानें बजट में करदाताओं के लिए क्या?

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 Budget 2024 for Taxpayers: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। इसी साल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर की मांगों (डिमांड नोटिस) को वापस लेने का फैसला किया था। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव वित्त मंत्री ने नहीं किया था। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं को लेकर कौन से बड़े एलान किए। आइए जानते हैं… 

  • वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स हटाने का किया एलान, जानें खास बातें 
  • चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी।
  • न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है।
  • विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा। 
  • म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है। 
  • ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है।
  • टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.O पर काम जारी है
  • म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खत्म
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20%
  • इनकम टैक्स कानून की छह महीने में समीक्षा करेंगे
  • एंजेल टैक्स हटाया 

Taxation: नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से 75 हजार हुआ, जानें बजट में करदाताओं के लिए क्या?

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