यूपी बोर्ड की हाईस्कूल,इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने के बावजूद छात्र-छात्राओं पर एफआईआर नहीं होगी।
बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे स्पष्टीकरण में लिखा है कि नए एक्ट की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि परीक्षार्थियों को उनके भविष्य के मद्देनजर आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाएगा। अधिनियम की धारा-तीन में स्पष्ट है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अनुशस्ति या दंड से संबंधित उपबंध उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा सम्मिलित हो रहे हैं।
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