नई दिल्ली, । बैनामी संपत्ति और भूमि खरीद पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही सरकार बैनामे से पहले आधार और पैन नंबर का सत्यापन अनिवार्य करने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने इसके लिए नए पंजीकरण विधेयक-2025 का मसौदा तैयार किया है। मौजूदा समय में संपत्ति खरीदने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर देना जरूरी है लेकिन उनका सत्यापन नहीं किया जाता। हालांकि, सभी राज्यों के स्टांप एवं निबंधन विभाग
(सब रजिस्ट्रार) के लिए अनिवार्य है कि वह अपने यहां 30 लाख रुपये से अधिक का बैनामा होने पर इसकी पूरी जानकारी आयकर विभाग को दे। मगर काफी मामलों में यह देखा गया कि ऐसा नहीं होता है। ऐसे में बैनामी संपत्ति के मामले पकड़ना मुश्किल हो जाता
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