बिहार में पेपर लीक पर 10 साल तक सजा

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 पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून ला रही है। सरकार इसको लेकर मंगलवार को विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे। उन्हें 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय व गैरजमानती होंगे। सोमवार को विधानसभा में विधायकों के बीच बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 की प्रतियां बांटी गईं। परीक्षा में कदाचार रोकने को भारत सरकार ने कानून बनाया है। राज्यों से भी इसे पारित करने को लेकर पत्र भेजा है। विधेयक में साफ है कि कानून के अधीन अपराधों में संलिप्त को न्यूनतम 3 वर्ष की सजा होगी, जो 5 वर्षों तक की होगी।

अभ्यर्थियों को 3 से 5 साल सजाः

अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाता अगर

कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए एक करोड़ जुर्माने का प्रावधन है। परीक्षा की लागत भी सेवा प्रदाता से ही वसूली जाएगी। उसे चार साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा।

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