पुलिस भर्ती बोर्ड की मेडिकल जांच पर सवाल, फिर जांच के निर्देश

primarymaster.in

Updated on:


 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती के लिए लंबाई नापने में मानक का पालन न करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सीएमओ लखनऊ को तीन डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित पर 24 फरवरी को याची की मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीएमओ से कहा है कि मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के डॉक्टरों को रखा जाए। पुलिस भर्ती बोर्ड का एक अधिकारी भी जांच के दौरान मौजूद रहे।

याची भी 24 फरवरी को मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के लिए उपस्थित हो और मेडिकल बोर्ड गठन के खर्च के तौर पर याची पांच हजार रुपये जमा करे। जांच के बाद सीएमओ बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों के हस्ताक्षर से मेडिकल रिपोर्ट तीन मार्च तक प्रेषित करें ताकि मेडिकल बोर्ड पर उठे सवाल पर सही स्थिति सामने आ सके।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अनिल कुमार की याचिका पर अधिवक्ता अजीत सिंह व हिमांशु सिंह को सुनकर दिया है। अधिवक्ता द्वय का कहना है कि याची की लंबाई 168 सेमी से अधिक है। भर्ती बोर्ड की जांच में वह कम पाया गया। याची का कहना है कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड की मदद से जांच की जाए। नियम भी बीआईएस प्रमाणित यंत्र से जांच का मानक तय करता है। बोर्ड ने याची को लंबाई कम होने की जानकारी भी नहीं दी। याची ने 168सेमी से अधिक की लंबाई होने का प्रमाणपत्र भी दिया है। कोर्ट ने विरोधाभासी रिपोर्ट के आधार पर नए मेडिकल बोर्ड से जांच का निर्देश दिया है।

पुलिस भर्ती बोर्ड की मेडिकल जांच पर सवाल, फिर जांच के निर्देश

Rating: 4.5
Diposkan Oleh:
Updatemarts

Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA

Leave a Comment

Telegram
WhatsApp
WhatsApp